एक माह में शाहगंज तहसीलदार, आदेश का पालन करें या अदालत में हाजिर हों : हाईकोर्ट

उत्तर प्रदेश प्रयागराज
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प्रयागराज, 23 जनवरी (ए)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जौनपुर जिले के शाहगंज तहसीलदार को आदेश पालन का एक माह का समय फिर दिया और साथ ही कहा कि अनुपालन नहीं किया गया तो कोर्ट तहसीलदार को तलब कर अवमानना का आरोप तय करेगी। कोर्ट ने कहा कि प्रथमदृष्टया अवमानना का केस बनता है क्योंकि इससे पहले भी दो बार दाखिल अवमानना याचिकाएं आदेश पालन का निर्देश देते हुए निस्तारित की जा चुकी हैं। कोर्ट ने तहसीलदार अभिषेक कुमार राय को अवमानना नोटिस जारी किया है और एक माह में जवाब मांगा है।
यह भी कहा कि आदेश का पालन कर हलफनामा दाखिल नहीं किया गया तो तहसीलदार अगली सुनवाई पर कोर्ट में हाजिर हों। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने अरविंद कुमार यादव की अवमानना याचिका पर अधिवक्ता आरएन यादव व अभिषेक यादव को सुनकर दिया है। अधिवक्ता द्वय कहना है कि खेतासराय के डोभी गांव में दबंगों ने तालाब पोखरी का अतिक्रमण कर अवैध निर्माण करा लिया है। वर्ष 2017 में हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर तीन माह में कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। जिसका पालन न करने पर अवमानना याचिका दाखिल हुईं। कोर्ट दो समय दे चुकी है। अब तीसरी बार दाखिल अवमानना याचिका पर कोर्ट ने उक्त आदेश किया है।