गोहत्या के आरोपी पर रासुका : पुलिस

उत्तर प्रदेश बहराइच
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बहराइच, सात सितम्बर (एएनएस )। यूपी के बहराइच जिले के रामगांव क्षेत्र में गोहत्या के एक आरोपी पर ‘गैंगस्टर एक्ट’ तथा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (रासुका) के तहत कार्यवाही की गयी है।

अपर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार ने सोमवार को बताया, ‘‘रामगांव थाना क्षेत्र के गुलरा गांव निवासी शातिर बदमाश इसराइल के खिलाफ गोकशी के मामले संज्ञान में आए थे। जुलाई के महीने में इसराइल को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से भारी मात्रा में गोवंशीय पशुओं का मांस बरामद किया गया था। उन्होंने कहा कि इस इलाके में गोकशी को लेकर कई दिनों तक कानून व्यवस्था संवेदनशील बनी रही थी।’’ उन्होंने बताया कि जुलाई माह से जेल में निरूद्ध इसराइल पर रविवार को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम-1980 के तहत कार्यवाही की गयी है।

अपर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार ने कहा कि प्रदेश शासन द्वारा गोहत्यारों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश हैं। उन्होंने कहा कि जून माह में योगी सरकार ने प्रदेश में गोहत्या को लेकर कानून को सख्त करते हुए 10 साल सजा तथा पांच लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान किया है।