मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मस्थान परिसर मामला, कोर्ट ने खारिज की याचिका

उत्तर प्रदेश मथुरा
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मथुरा,30 सितम्बर एएनएस। उत्तर प्रदेश के मथुरा शहर में स्थित श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले में दाखिल याचिका पर सुनवाई के बाद सिविल कोर्ट ने इसे आज खारिज कर दिया। सिविल जज सीनियर डिवीजन छाया शर्मा ने याचिकाकर्ताओं की सभी दलीलें अस्वीकार कर दी। वकील हरिशंकर जैन व विष्णुशंकर जैन ने 57 पेज के दावे में 1968 के समझौते को चुनौती दी थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।

इस याचिका में 13.37 एकड़ जगह का मालिकाना हक और ईदगाह हटाए जाने की मांग के साथ अदालत में याचिका दाखिल की गई थी। इसमें श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान, ईदगाह ट्रस्ट और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को प्रतिवादी बनाया गया था।