यूपी में महामारी अधिनियम 31 मार्च 2021 तक रहेगा लागू,अधिसूचना जारी

उत्तर प्रदेश लखनऊ
Spread the love


लखनऊ, 29 नवम्बर एएनएस। उत्तर प्रदेश में महामारी अधिनियम अब 31 मार्च 2021 तक प्रभावी रहेगा। पहले लागू अधिनियम की मियाद 30 नवंबर को समाप्त हो रही थी अब इसे बढ़ा कर 31 मार्च 2021 तक कर दिया गया है । अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि बढ़ते हुए संक्रमण और मरीजों देखते हुए प्रदेश में केंद्रीय महामारी अधिनियम 1897 और उत्तर प्रदेश महामारी अधिनियम के प्रावधानों को 31 मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। अपर मुख्य सचिव ने शनिवार को बताया कि 25,343 नए एक्टिव केस सामने आए हैं। इनमें से 12,293 होम आइसोलेशन में हैं। अब तक कुल 5,06,938 मरीज संक्रमण के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में मरीजों के ठीक होने की दर 94 प्रतिशत से ऊपर है।