अदालत ने आबकारी मामले में केजरीवाल की रिहाई के आदेश जारी किए

राष्ट्रीय
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नयी दिल्ली: 13 सितंबर (ए) दिल्ली की एक अदालत ने आबकारी नीति से जुड़े कथित घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय की ओर से जमानत मिलने के बाद केजरीवाल के रिहाई के आदेश जारी किए।

विशेष न्यायाधीश राकेश स्याल ने केजरीवाल के वकीलों द्वारा अदालत के समक्ष 10 लाख रुपये का जमानती बांड और इतनी ही राशि की दो जमानतें दाखिल किए जाने के बाद यह आदेश पारित किया।अदालत ने बचाव पक्ष के वकीलों के उस अनुरोध को भी स्वीकार किया कि केजरीवाल की शीघ्र रिहाई के लिए विशेष कर्मचारी के माध्यम से रिहाई आदेश भेजा जाए।