दिल्ली, 17 अगस्त । दिल्ली की एक अदालत ने उस व्यक्ति को बरी कर दिया है जिस पर आरोप था कि उसने अपनी चाय की दुकान पर एक बच्चे को काम पर रखा था। अदालत ने उक्त व्यक्ति को इस संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया कि कथित पीड़ित की आयु 14 वर्ष से अधिक हो सकती है।