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कोयला घोटाला : ईडी ने मुख्यमंत्री की उपसचिव, आईएएस अधिकारी, अन्य की संपत्ति कुर्क की

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नयी दिल्ली, 10 दिसंबर (ए) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने छत्तीसगढ़ में कथित कोयला लेवी घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपसचिव सौम्या चौरसिया, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी समीर विश्नोई तथा अन्य आरोपियों की करोड़ों रुपये की संपत्ति कुर्क कर ली है।.

ईडी ने शनिवार को कहा कि एजेंसी ने धनशोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत शुक्रवार को कुछ चल और 91 अचल संपत्तियों को कुर्क करने के लिए एक अस्थायी आदेश जारी किया । जानकारी के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय ने सूर्यकांत तिवारी की 65 प्रॉपर्टी को अटैच किया है। सौम्या चौरसिया की 21 प्रॉपर्टी और आईएएस अधिकारी समीर विश्नोई की पांच प्रापर्टी को ईडी ने अटैच किया है। इन सभी की संपत्तियों को मिलाकर 152 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को अटैक किया है।  ।.ईडी के अधिवक्ता सौरभ पांडेय ने बताया कि निदेशालय ने अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत की अदालत में धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत आठ हजार पन्नों का अभियोजन परिवाद प्रस्तुत किया। पांडेय ने बताया कि इसमें आईएएस अधिकारी समीर विश्नोई, कोयला व्यापारी सूर्यकांत तिवारी, उनके चाचा लक्ष्मीकांत तिवारी और एक अन्य व्यवसायी सुनील अग्रवाल को आरोपी बनाया गया है। ईडी ने परिवाद में उल्लेख किया है कि वरिष्ठ अधिकारियों, व्यापारियों, राजनेताओं और बिचौलियों से जुड़े एक गिरोह द्वारा राज्य में कोयला परिवहन के लिए 25 रुपये प्रति टन की अवैध उगाही की जा रही थी।

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