नयी दिल्ली, 17 दिसंबर (ए) जीएसटी परिषद ने नियमों के अनुपालन में की जा रही कुछ गड़बड़ियों को अपराध की श्रेणी से बाहर रखने पर शनिवार को सहमति जताई। इसके साथ ही अभियोजन शुरू करने की सीमा को दोगुना कर दो करोड़ रुपये करने और नकली चालान के लिए एक करोड़ रुपये की सीमा बरकरार रखने का फैसला किया गया।.
परिषद ने अपनी 48वीं बैठक में एसयूवी (स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स) की परिभाषा को भी स्पष्ट करते हुए इन वाहनों पर 22 प्रतिशत मुआवजा उपकर लगाने का फैसला किया। परिषद ने एमयूवी (मल्टी यूटिलिटी व्हीकल) को परिभाषित करने के लिए मापदंड तैयार करने का फैसला भी किया।.