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नौकरी के बदले जमीन मामला : दिल्ली की अदालत ने तेज प्रताप, हेमा यादव को जमानत दी

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नयी दिल्ली: 11 मार्च (ए) दिल्ली की एक अदालत ने नौकरी के बदले जमीन से जुड़े मामले में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद के बेटे तेज प्रताप यादव और बेटी हेमा यादव को मंगलवार को जमानत दे दी।

विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने तेज प्रताप और हेमा के अदालत में पेश होने के बाद उन्हें 50-50 हजार रुपये के जमानती बांड और इतनी ही राशि के मुचलके पर जमानत दे दी।लालू, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती ने व्यक्तिगत पेशी से राहत का अनुरोध करते हुए छूट आवेदन दायर किया था।अधिकारियों ने बताया कि अदालत ने इससे पहले मध्यप्रदेश के जबलपुर में भारतीय रेलवे के पश्चिम मध्य जोन में समूह डी की नियुक्तियों से जुड़े मामले में आरोपियों को तलब किया था। ये नियुक्तियां 2004 से 2009 के बीच लालू के रेल मंत्री रहने के दौरान की गई थीं।

आरोप है कि इन नियुक्तियों के बदले राजद सुप्रीमो के परिवार के सदस्यों या सहयोगियों को भूखंड उपहार में दिए गए थे या फिर उनके नाम पर हस्तांतरित किए गए थे।

मई 2022 में लालू, उनकी पत्नी, दो बेटियों, अज्ञात सरकारी अधिकारियों और निजी व्यक्तियों सहित अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

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