विभिन्न समूह के कर्मचारी समान योग्यता होने पर भी समान लाभ के पात्र नहीं: न्यायालय राष्ट्रीय August 22, 2024August 22, 2024Asia News ServiceSpread the loveनयी दिल्ली: 22 अगस्त (ए) उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को व्यवस्था दी कि कर्मचारियों के विभिन्न समूह अलग-अलग नियमों के दायरे में आते हैं और समान योग्यता प्राप्त करने पर भी वे समान लाभ के पात्र नहीं हैं।