नयी दिल्ली: सात अप्रैल (ए) उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को भारतीय रेलवे में भूमि के बदले नौकरी घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद के करीबी सहयोगी और व्यवसायी अमित कत्याल को दी गई जमानत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।
