नयी दिल्ली, 11 जुलाई (ए) उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) से अडाणी समूह द्वारा शेयर मूल्य में हेरफेर के आरोपों की चल रही जांच की स्थिति के बारे में पूछा और कहा कि तफ्तीश 14 अगस्त तक दिये गये समय तक तेजी से पूरी करनी होगी।.
