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अर्नब गोस्वामी को नहीं मिली जमानत,याचिका पर फैसला सुरक्षित

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मुंबई,07 नवम्बर एएनएस।आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले मे दो साल पुराने केस में गिरफ्तार किये गये रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी को शनिवार को भी जमानत नहीं मिली है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कहा है सभी  पक्ष सेशन कोर्ट जा सकते हैं।

गौरतलब है कि अर्नब गोस्वामी ने आर्किटेक्ट-इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक और उनकी मां की आत्महत्या के मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने के साथ ही अंतरिम जमानत का अनुरोध किया है। अर्नब गोस्वामी को रायगढ़ जिले की अलीबाग पुलिस ने मामले में बुधवार को गिरफ्तार किया था और वहां की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने उन्हें 18 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

अर्नब गोस्वामी के वकीलों ने शुक्रवार को यह भी दलील दी थी कि महाराष्ट्र सरकार गोस्वामी को अपने समाचार चैनल पर सरकार से सवाल करने के लिए प्रताड़ित करने की कोशिश कर रही है। अधिवक्ता साल्वे ने कहा, ‘यह शक्तियों के दुरुपयोग का एक स्पष्ट मामला है। उनके खिलाफ कई प्राथमिकी दर्ज हैं। 2018 के आत्महत्या के लिए उकसाने के इस मामले में पुलिस ने यह अच्छी तरह से जानते हुए उन्हें गिरफ्तार किया है कि अदालतों में जल्द ही दिवाली की छुट्टी हो जाएगी। महाराष्ट्र सरकार केवल उन्हें एक सबक सिखाना चाहती है।

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