आपराधिक मामले में आरोपी पहचान परेड कराने से इनकार नहीं कर सकता : उच्चतम न्यायालय राष्ट्रीय August 25, 2023August 25, 2023Asia News ServiceSpread the loveनयी दिल्ली, 25 अगस्त (ए) उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि किसी आपराधिक मामले के आरोपी को दंड प्रक्रिया संहिता के तहत जांच के दौरान परेड परेड (टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड -टिप) करानी पड़ती है और यह किसी संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है।.