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आरबीआई ने सोने के बदले कर्ज से संबंधित मानक तरीकों का मसौदा जारी किया

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मुंबई: नौ अप्रैल (ए) सोना गिरवी रखकर कर्ज लेने वालों के हितों की रक्षा के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बुधवार को स्वर्ण ऋण के लिए विवेकपूर्ण मानदंडों और तौर-तरीकों से संबंधित दिशानिर्देशों का मसौदा जारी किया।

इसमें ऋणदाताओं से ऐसे ऋण साधनों से संबंधित दस्तावेजों को लेकर समानता बरतने का आग्रह किया गया है।भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ​​ने बुधवार को कहा कि सोने के बदले कर्ज पर प्रस्तावित दिशानिर्देश नियमों को सख्त करने के बजाय उसे सुसंगत बनाएंगे।

उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘दिशानिर्देश का मसौदा जल्द ही जारी किया जाएगा। मेरे विचार से, इसमें कोई सख्ती नहीं है। इसे केवल तर्कसंगत बनाया जा रहा है। यह मुख्य रूप से उनके तौर-तरीको को लेकर है। एनबीएफसी के लिए जो भी दिशानिर्देश थे, उन्हें अब बैंकों पर भी लागू किया जा रहा है।’’

आरबीआई परामर्श के लिए दिशानिर्देशों का मसौदा प्रकाशित करेगा और फिर प्रतिक्रिया के आधार पर इसे अंतिम रूप दिया जाएगा।

इससे पहले, मल्होत्रा ने चालू वित्त वर्ष के लिए पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की जानकारी देते हुए कहा कि सोने के आभूषणों को गिरवी रखकर बैंक और एनबीएफसी उपभोग और आय-सृजन दोनों उद्देश्यों के लिए कर्ज देते हैं।

उन्होंने कहा कि आरबीआई के दायरे में आने वाले संस्थानों में दिशानिर्देशों को सुसंगत बनाने के लिए, जहां तक ​​संभव हो, उनकी अलग-अलग जोखिम लेने की क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए, हम ऐसे ऋण के लिए विवेकपूर्ण मानदंडों और आचरण-संबंधी पहलुओं पर व्यापक नियम जारी करेंगे।

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