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उच्चतम न्यायालय का नोटिस अभी नहीं मिला, मिलने के बाद अध्ययन कर जवाब देंगे: नार्वेकर

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मुंबई, 14 जुलाई (ए) महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने शुक्रवार को कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित शिवसेना के बागी विधायकों के खिलाफ लंबित अयोग्यता याचिका पर उच्चतम न्यायालय का नोटिस अभी नहीं मिला है।.

उच्चतम न्यायालय ने आज दिन में कहा था कि वह नोटिस जारी करेगा जिसका जवाब दो सप्ताह के अंदर मांगा जाएगा।.

प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने शिवसेना (उद्धब बालासाहेब ठाकरे) के विधायक सुनील प्रभु की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश सुनाया।

प्रभु 2022 में राज्य विधानसभा में अविभाजित शिवसेना के मुख्य सचेतक थे और उन्होंने पिछले साल उद्धव ठाकरे सरकार गिराने वाले एकनाथ शिंदे एवं अन्य बागी विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका दाखिल की थी।

नार्वेकर ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘मुझे खबरों से नोटिस के बारे में पता चला। मेरे कार्यालय को अभी तक आधिकारिक रूप से उच्चतम न्यायालय से कोई नोटिस नहीं मिला है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘जैसे ही नोटिस मिलता है, हम उसका अध्ययन करेंगे और तदनुसार जवाब देंगे।’’

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