नयी दिल्ली: 15 मई (ए) उच्चतम न्यायालय ने गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत एक मामले में समाचार पोर्टल ‘न्यूजक्लिक’ के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ की गिरफ्तारी को बुधवार को ‘कानून की नजर में अवैध’ करार दिया और उन्हें हिरासत से रिहा करने का आदेश दिया है।
प्रबीर पुरकायस्थ के खिलाफ आरोप है कि न्यूजक्लिक को चीन के पक्ष में दुष्प्रचार के लिए कथित तौर पर धन मिला था।