कोलकाता, 11 अक्टूबर (ए) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को राज्य प्राधिकारियों को आदेश दिया कि वह गत 26 वर्ष से नगर निगम में कर संग्रहकर्ता ‘सरकार’ के पद पर कार्य कर रहे एवं दिसंबर में आयु पूरी होने की वजह से सेवानिवृत्त हो रहे कर्मी की नियुक्ति को मंजूरी देने के लिए तत्काल कदम उठाए।.
