नई दिल्ली, 27 जनवरी (ए)। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री के बेटे को अदालत में सरेंडर करने का आदेश दिया है। अदालत ने इसी के साथ केंद्रीय मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी पर 10 दिनों तक के लिए रोक लगा दी है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस को निर्देश दिया कि वो भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक नितेश राणे को हत्या के प्रयास से जुड़े एक मामले में 10 दिनों तक गिरफ्तार ना करे। बता दें कि यह केस सिंधूदुर्ग जिले में दर्ज है।
नितेश राणे केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे है। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन्ना की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने नितेश राणे की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने कहा है कि नितेश राणे ट्रायल कोर्ट में सरेंडर कर दें और रेगुलर बेल लगाएं। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली इस बेंच में शामिल जस्टिस ए एस बोपन्ना और हिमा कोहली ने कहा कि 10 दिनों के अंदर नितेश राणे सरेंडर कर दें और तब तक पुलिस उन्हें गिरफ्तार ना करे।