नयी दिल्ली: 16 जुलाई (ए) दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को केंद्र से कहा कि वह राष्ट्रीय दल की मान्यता होने के नाते आम आदमी पार्टी (आप) के कार्यालय के वास्ते जमीन आवंटन पर 25 जुलाई तक फैसला करे।
अदालत ने पांच जून को इस संबंध में ‘आप’ के अनुरोध पर छह सप्ताह में फैसला करने का निर्देश दिया था