मेरठ, दो दिसम्बर(ए) कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला प्रशासन ने जनपद में अगले वर्ष 31 जनवरी तक निषेधाज्ञा (धारा 144) लागू कर दी है।
जिला मजिस्ट्रेट के. बालाजी ने बताया कि महामारी और आने वाले दिनों में क्रिसमस-डे, नववर्ष, गुरूगोविन्द सिंह जयन्ती एवं गणतंत्र दिवस व अन्य त्यौहार/पर्व के साथ ही कई प्रतियोगी व शैक्षणिक परीक्षाओं के दौरान अवांछनीय तत्वों द्वारा मेरठ जनपद की शांति व कानून-व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालने की आशंका के मद्देनजर धारा 144 लागू की गई है।
जिला मजिस्ट्रेट के अनुसार धारा 144 जनपद के सभी 31 थाना क्षेत्रों में 31 जनवरी 2021 की मध्यरात्रि 12-00 बजे तक लागू रहेगी। इसके तहत पांच से ज्यादा लोगों के एक जगह पर इकट्ठा होने पर प्रतिबंध होगा।