नयी दिल्ली, 27 नवंबर (ए) उद्योगपति गौतम अदाणी और उनके सहयोगियों पर कथित रिश्वतखोरी के मामले में अमेरिका के विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम (एफसीपीए) के तहत कोई आरोप नहीं लगाया गया है। अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने बुधवार को यह जानकारी दी।कंपनी ने कहा कि उन पर प्रतिभूति धोखाधड़ी तथा वायर धोखाधड़ी के तहत आरोप लगाया गया है जिसमें मौद्रिक दंड लगाया जाना शामिल है।
