गोंडा (उप्र) 26 अप्रैल (ए) उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले की अदालत ने करीब दो दशक पूर्व हुई दहेज हत्या के मामले में पति को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास एवं 15 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।.
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) विनय कुमार सिंह ने बुधवार को बताया कि जिले के कौड़िया थाना क्षेत्र के रहने वाले जनार्दन प्रसाद पांडेय ने 28 फरवरी 2004 को स्थानीय थाने में शिकायत दी कि उनकी भतीजी की शादी करीब पांच साल पूर्व थाना क्षेत्र के ही ग्राम बौनापुर निवासी विनयकांत शुक्ल उर्फ बाबू के साथ हुई थी।.सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) विनय कुमार सिंह ने बुधवार को बताया कि जिले के कौड़िया थाना क्षेत्र के रहने वाले जनार्दन प्रसाद पांडेय ने 28 फरवरी 2004 को स्थानीय थाने में शिकायत दी कि उनकी भतीजी की शादी करीब पांच साल पूर्व थाना क्षेत्र के ही ग्राम बौनापुर निवासी विनयकांत शुक्ल उर्फ बाबू के साथ हुई थी।
शिकायत में कहा गया था कि भतीजी के ससुराल वाले दहेज में मोटरसाइकिल एवं सोने की जंजीर की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करते थे।
उन्होंने बताया कि घटना के दिन करीब 12 बजे पम्मी के ससुर शिव सहाय ने उनके घर पर आकर सूचना दी कि उनकी भतीजी की मौत हो गयी है। शिकायत में कहा गया था कि वह बेटी की ससुराल गए तो देखा कि वह अपने कमरे में मृत पड़ी थी।