नयी दिल्ली: 19 दिसंबर (ए) दिल्ली सरकार ने बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय राजधानी में पटाखों के निर्माण, इस्तेमाल और बिक्री पर ‘‘पूर्ण प्रतिबंध’’ लगा दिया। एक आधिकारिक आदेश में यह जानकारी दी गई।
दिल्ली सरकार के प्रधान सचिव (पर्यावरण) ए. के. सिंह ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत पटाखों यह प्रतिबंध लगाया है।