Site icon Asian News Service

नाबालिग लड़के से कुकर्म के दोषी को 20 साल कैद की सजा

Spread the love

मुजफ्फरनगर (उप्र): सात फरवरी (ए) मुजफ्फरनगर की एक अदालत ने बुधवार को एक नाबालिग लड़के से कुकर्म के आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई।

शासकीय अधिवक्ता वकील प्रदीप बालियान ने बताया, ‘‘विशेष न्यायाधीश रितेश सचदेवा ने मोहित नामक आरोपी को 2018 में एक नाबालिग लड़के के साथ कुकर्म करने का दोषी ठहराया और उसे 20 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 30,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।’’

Exit mobile version