निलंबित जिला समाज कल्याण अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप में प्राथमिकी दर्ज

राष्ट्रीय
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अमेठी (उप्र) दो अप्रैल (ए) अमेठी जिला मुख्यालय की गौरीगंज पुलिस ने भ्रष्टाचार के मामले में निलंबित समाज कल्याण अधिकारी मनोज कुमार शुक्ला के खिलाफ बुधवार को प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने यह जानकारी दी।

गौरीगंज थाना के प्रभारी निरीक्षक (एसएचओ) श्याम नारायण पांडेय ने बताया कि आरोपी मनोज कुमार शुक्ला के ख़िलाफ़ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 309 (4) और सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 66 डी तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम-7 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी । मामला तब सामने आया जब बाबू गोकुल प्रसाद ने अधिकारी मनोज शुक्ला पर अपनी पत्नी के खाते में जबरन पैसे ट्रांसफर करने का आरोप लगाया। इसके जवाब में शुक्ला ने भी बाबू पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। सोशल मीडिया पर बाबू का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वह कार्यालय में लोगों से पैसे लेते दिख रहे थे।

मंत्री असीम अरुण ने मामले की जांच अयोध्या निदेशक को सौंपी। जांच में आरोप सही पाए जाने पर दोनों को निलंबित कर दिया गया। मंत्री ने कहा कि योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत दोनों को सेवा से बर्खास्त किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि चाहे कोई छोटे या बड़े पद पर हो, भ्रष्टाचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

मंत्री असीम अरुण एक दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंचे थे, जहां उन्होंने विलावलगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने यह कड़ी कार्रवाई की घोषणा की।