नीट में पाठ्यक्रम से बाहर के प्रश्न पूछने के आरोप वाली याचिका खारिज

राष्ट्रीय
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नयी दिल्ली: सात अगस्त (ए) दिल्ली उच्च न्यायालय ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट में ‘पाठ्यक्रम से बाहर’ का प्रश्न पूछे जाने का आरोप लगाने वाले एक अभ्यर्थी की याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि वह विशेषज्ञों के ज्ञान पर संदेह नहीं कर सकती और उसके स्थान पर अपनी राय नहीं रख सकती।

उच्च न्यायालय ने कहा कि अदालतें विषय विशेषज्ञ नहीं हैं और उन्हें केवल विषय पर कानून और विशेष मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में इसके आवेदन के आधार पर ही निर्णय लेना चाहिए।