न्यायालय ने ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई के लिए विशेष पीठ का गठन किया

राष्ट्रीय
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नयी दिल्ली: एक फरवरी (ए) उच्चतम न्यायालय ने ध दोनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा की गयी गिरफ्तारी के खिलाफ झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के नेता हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई के लिए बृहस्पतिवार को तीन न्यायाधीशों की एक विशेष पीठ का गठन किया।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी की पीठ जेल में बंद झामुमो नेता की याचिका पर शुक्रवार सुबह 10.30 बजे सुनवाई करेगी।शीर्ष अदालत की अद्यतन वाद सूची के अनुसार, विशेष पीठ का गठन प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ द्वारा किया गया है। उन्होंने दिन में इस बाबत उस वक्त टिप्पणी की थी, जब वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अभिषेक सिंघवी ने सोरेन की याचिका की सुनवाई के लिए मामले का विशेष उल्लेख किया था।

प्रधान न्यायाधीश ने अधिवक्ताओं को आश्वस्त किया था कि वह संबंधित याचिका को शुक्रवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करेंगे।

झारखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद बुधवार रात गिरफ्तार किए गए सोरेन ने मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सबसे पहले झारखंड उच्च न्यायालय का रुख किया था।

झारखंड उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश श्री चन्द्रशेखर और न्यायमूर्ति अनुभा रावत चौधरी बृहस्पतिवार सुबह 10.30 बजे सोरेन की याचिका पर सुनवाई करने वाले थे, लेकिन सिब्बल और सिंघवी ने न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि संबंधित याचिका उच्च न्यायालय से वापस ले ली जाएगी। इसके बाद प्रधान न्यायाधीश ने कहा था, ‘‘हम इसे कल सूचीबद्ध करेंगे।’’

मामले में ईडी द्वारा सात घंटे की मैराथन पूछताछ के बाद बुधवार को सोरेन को गिरफ्तार किया गया था।