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न्यायालय ने कारण बताओ नोटिस जारी करने के डीआरआई अधिकारियों के अधिकार को बहाल किया

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नयी दिल्ली: सात नवंबर (ए) देश भर में सीमा शुल्क प्रवर्तन को प्रभावित करने वाले एक महत्वपूर्ण निर्णय में, उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) के अधिकारियों को आयात के लिए पहले से सीमा शुल्क विभाग की मंजूरी प्राप्त वस्तुओं पर शुल्क की वसूली की मांग करने का अधिकार है।

सीमा शुल्क विभाग की पुनर्विचार याचिका को स्वीकार करते हुए, प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने शीर्ष अदालत के 2021 के फैसले को पलट दिया, जिसे तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे ने लिखा था और कहा था कि डीआरआई अधिकारी सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 28 के तहत नोटिस जारी करने के लिए ‘उचित अधिकारी’ नहीं हैं।

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