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बाल विवाह में शामिल लोगों को अभियोजित करने से समस्या का समाधान नहीं होगा: न्यायालय

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नयी दिल्ली: 10 जुलाई (ए) उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि बाल विवाह में संलिप्त लोगों को अभियोजित करने से इस समस्या का समाधान नहीं होगा क्योंकि इसके सामाजिक आयाम हैं। साथ ही, शीर्ष अदालत ने देश में बाल विवाह के मामलों में वृद्धि का आरोप लगाते हुए दायर की गई जनहित याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

केंद्र ने दलील दी कि राज्यों में जागरूकता अभियान और प्रशिक्षण जैसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

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