पटना,30 जुलाई एएनएस । बिहार में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति को देखते हुए बिहार सरकार ने एक बार फिर से लॉकडाउन को 16 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है। राज्य सरकार ने इस संबंध में गुरुवार को गाइडलाइंस भी जारी कर दी। लॉकडाउन-5 में लगाई गई कई पाबंदियां आगे भी जारी रहेंगी। सिर्फ सरकारी और निजी कंपनियों को 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ दफ्तर खोलने की छूट दी गई है। दुकानों को भी शर्तों के साथ खोलने की इजाजत होगी। ऑनलॉक -3 के तहत केन्द्र ने नाइट कर्फ्यू से छूट दी है पर बिहार में यह जारी रहेगा।
कोरोना के बढ़ते रफ्तार को रोकने के लिए राज्य सरकार ने 16 से 31 जुलाई तक लॉकडाउन-5 लागू किया है। इसके समाप्त होने के पूर्व 30 जुलाई को सरकार ने 1 से 16 अगस्त तक के लिए लॉकडाउन- 6 का आदेश जारी कर दिया है। यह राज्य, जिला, अनुमंडल, अंचल मुख्यालयों के साथ नगर निकाय क्षेत्रों में प्रभावी होगा। गृह विभाग द्वारा जारी गाइडलाइंस के तहत लगभग वहीं पाबंदियां लॉकडाउन- 6 में भी जारी रहेंगी, जो पहले थीं।