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भाजपा पदाधिकारी सना खान की हत्या: अदालत ने अलग रह रहे पति की नार्को जांच के लिए अर्जी खारिज की

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नागपुर, दो सितंबर (ए) महाराष्ट्र के नागपुर की एक अदालत ने भाजपा की एक स्थानीय पदाधिकारी सना खान से अलग रह रहे उसके पति की ‘नार्को जांच’ के अनुरोध से जुड़ी पुलिस की एक अर्जी खारिज कर दी है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।.

ऐसा माना जा रहा है कि खान की हत्या कर दी गई है।.खान के पति अमित साहू उर्फ पप्पू सहित पांच लोगों को मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है।

अधिकारी ने बताया कि न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) ने शुक्रवार को ‘नार्को जांच’ की अनुमति देने का अनुरोध करने वाली अर्जी खारिज कर दी, क्योंकि साहू ने इसके लिए अपनी सहमति देने से इनकार कर दिया।

उच्चतम न्यायालय के 2010 के एक निर्णय के अनुसार, अपराध के आरोपी, संदिग्ध या गवाह की नार्को जांच, ‘ब्रेन मैपिंग’ और ‘पॉलीग्राफ टेस्ट’ उसकी सहमति के बिना करना असंवैधानिक है।

भाजपा की अल्पसंख्यक मोर्चा की पदाधिकारी सना उर्फ हिना खान अलग रह रहे अपने पति साहू के मध्य प्रदेश में जबलपुर स्थित घर दो अगस्त को गई थी। साहू से फोन पर कहासुनी होने के बाद खान वहां गई थी।

उसके बाद वह लापता हो गई और पांच अगस्त को शुरू की गई जांच में शक की सूई साहू और उसके सहयोगियों पर जा टिकी। यह संदेह जताया गया है कि उन्होंने खान की हत्या कर दी और शव को ठिकाने लगा दिया।

पुलिस ने हत्या का एक मामला दर्ज किया और साहू सहित पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। हालांकि, चार हफ्तों के व्यापक तलाश अभियान के बावजूद खान का शव नहीं ढूंढा जा सका है।अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने शव का पता लगाने के लिए कुछ सुराग हासिल करने की उम्मीद के साथ साहू की नार्को जांच करने की अनुमति देने का अदालत से अनुरोध किया था।

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