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महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड से सार्वजनिक सुनवाई करने का सपा विधायक ने आग्रह किया

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ठाणे: 11 अगस्त (ए)। सपा के एक विधायक रईस शेख ने महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड (एमएसबीडब्ल्यू) से आग्रह किया है कि वक्फ संस्थानों की सुनवाई अध्यक्ष के कमरे में करने के बजाय सार्वजनिक रूप से की जाए।

भिवंडी (पूर्व) से सपा विधायक ने रविवार को बताया कि उन्होंने 184 वक्फ संस्थानों की सुनवाई के संबंध में एमएसबीडब्ल्यू को पत्र लिखा है।शेख ने पत्र में बताया कि राज्य में वक्फ की 27,000 संपत्तियों में से 11,000 संपत्तियों को वैध घोषित किया गया था।

उन्होंने बताया कि 2022 में उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसला में कहा था कि एमएसडब्ल्यूबी को छह महीने के भीतर वक्फ से संबंधित संपत्तियों की सुनवाई करनी चाहिए।

उन्होंने दावा किया कि 184 वक्फ संस्थानों की सुनवाई एमएसबीडब्ल्यू के अध्यक्ष समीर काजी के कक्ष मे की जा रही थी।

विधायक ने पत्र में अनुरोध किया कि, ‘‘वक्फ संपत्तियां मुस्लिम समुदाय की हैं और उन्हें इसके बारे में जानने का अधिकार है। इसलिए सुनवाई अध्यक्ष के कक्ष के करने के बजाय सार्वजनिक रुप से की जानी चाहिए।’’

केंद्र सरकार ने 1995 में वक्फ अधिनियम पारित किया था जिससे राज्य वक्फ बोर्डों को वक्फ संपत्तियों की घोषणा करने का अधिकार दिया गया था।

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