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मालीवाल से मारपीट का मामला : उच्च न्यायालय ने बिभव कुमार की जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा

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नयी दिल्ली: 10 जुलाई (ए) दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि वह आम आदमी पार्टी (आप) की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल के साथ कथित मारपीट मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहायक बिभव कुमार की जमानत याचिका पर 12 जुलाई को फैसला सुनाएगा।

न्यायमूर्ति अनूप कुमार मेंदीरत्ता ने कुमार की जमानत याचिका पर उनके वकील तथा दिल्ली पुलिस एवं मालीवाल की ओर से पेश वकीलों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया।

न्यायमूर्ति ने कहा, ‘‘फैसला शुक्रवार के लिए सुरक्षित रखा जाता है।’’

पुलिस की ओर से पेश अधिवक्ता ने जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि जांच जारी रही है और 16 जुलाई को या उससे पहले आरोप पत्र दाखिल कर दिया जाएगा।

पुलिस का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता संजय जैन ने कहा, ‘‘ 16 जुलाई को या इससे पहले हम आरोप पत्र दाखिल कर देंगे। हम जांच के मध्य दौर में हैं।’’

सुनवाई के दौरान मालीवाल भी अदालत में मौजूद थीं। उन्होंने कहा कि घटना के बाद से उन्हें धमकियां दी जा रही हैं, उनका मखौल उड़ाया जा रहा है और उन्हें शर्मसार करने की कोशिश की जा रही है।

कुमार के वकील ने दलील दी कि जांच पूरी हो गई है और इसलिए उनके मुवक्किल को हिरासत में रखने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, ‘‘उनकी हिरासत 54वें दिन में प्रवेश कर चुकी है। सभी जरूरी जांच पूरी हो चुकी है। यह सुनवाई से पहले सजा की तरह है।’’

कुमार इस समय न्यायिक हिरासत में हैं। उन पर 13 मई को केजरीवाल के आधिकारिक आवास में मालीवाल से मारपीट करने का आरोप है। कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया गया था।

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