मुंबई, 30 अक्टूबर (ए) क्रूज जहाज पर मादक पदार्थ को ले कर छापेमारी में गिरफ्तार आर्यन खान 22 दिन के बाद शनिवार को मुंबई की आर्थर रोड जेल से रिहा होकर बांद्रा स्थित अपने घर ‘मन्नत’ पहुंचे।
अभिनेता शाहरूख खान के बेटे आर्यन (23) को स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) ने तीन अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। वह आठ अक्टूबर से आर्थर रोड जेल में बंद थे। आर्यन सुबह 11 बजे जेल से बाहर आए। जेल से निकलते ही वह, वहां पर पहले से इंतजार में खड़ी एक कार में सवार हुए और करीब साढ़े ग्यारह बजे अपने घर पहुंच गए।
आर्यन के बाहर आने से आधे घंटा पहले उनके पिता शाहरूख का अंगरक्षक वहां पर पहले से इंतजार में खड़ी सफेद रंग की रेंज रोवर कार से उतरा और जेल के द्वार के निकट खड़ा हो गया। उसे वहां तैनात पुलिसकर्मियों से बात करते देखा गया।
करीब 11 बजे कार को जेल के द्वार के निकट लाकर खड़ा कर दिया गया। इस रेंज रोवर समेत गाड़ियों का एक काफिला आठ बजे के आसपास ‘मन्नत’ से निकला था। सुबह से ही शाहरूख खान के प्रशंसकों की भीड़ जेल के बाहर एकत्रित हो गई थी। जेल के बाहर बड़ी संख्या में मीडियाकर्मी भी मौजूद थे।
आर्यन के घर लौटने का जश्न मनाने के लिए भी बड़ी संख्या में प्रशंसक ‘मन्नत’ के बाहर मौजूद थे। ‘मन्नत’ के प्रवेश द्वार तक जाने वाली सड़क पर भारी भीड़ थी और आर्यन की कार आगे बढ़ सके इसलिए पुलिस तथा शाहरूख के निजी सुरक्षाकर्मियों को क्षेत्र खाली करवाना पड़ा।
गाड़ियों का काफिला बंगले के भीतर पहुंच गया उसके बाद भी प्रशंसक बाहर इस आस में डटे रहे कि शायद शाहरूख उनकी ओर देखकर हाथ हिलाएं।
एक अधिकारी ने बताया कि भीड़ को काबू में करने के लिए मुंबई पुलिस ने एहतियाती तौर पर जेल के बाहर पुलिस तैनाती बढ़ा दी थी। स्थानीय पुलिस के अलावा एसआरपीएफ दल भी वहां मौजूद था और आर्थर रोड कारागार के बाहर अवरोधक लगा दिए गए थे।
‘बेल लेटर बॉक्स’ शनिवार सुबह साढ़े पांच बजे खोला गया था जिसके बाद जेल अधिकारियों ने आर्यन की रिहाई का आदेश प्राप्त किया था।
जेल अधीक्षक नितिन वायचाल ने बताया था कि आर्यन को सुबह दस बजे से बारह बजे के बीच रिहा किया जाएगा। उन्होंने बताया था कि आर्यन के अलावा कुछ अन्य कैदियों को भी रिहा किया जाएगा। उन्होंने कहा था, ‘‘रिहाई के जितने आदेश होंगे, औपचारिकताएं पूरी करने में उतना ही अधिक समय लगेगा।’’
आर्यन के साथ ही गिरफ्तार किए गए अरबाज मर्चेंट के पिता ने कारागार के बाहर मीडियाकर्मियों से बात की और बताया कि उनके बेटे को शाम में रिहा किया जाएगा।
एक दिन पहले ही विशेष अदालत ने आर्यन की रिहाई का मेमो जारी किया था।
बंबई उच्च न्यायालय ने आर्यन को बृहस्पतिवार को जमानत दी थी। स्वापक एवं मन:प्रभावी पदार्थों की रोकथाम से जुड़े एनडीपीएस कानून से संबंधित मामलों में सुनवाई करने वाली विशेष अदालत के समक्ष शाहरुख की दोस्त और अभिनेत्री जूही चावला 23 वर्षीय आर्यन के लिए जमानतदार के तौर पर पहुंचीं थी।
उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को अपने आदेश के मुख्य अंश को उपलब्ध कराया जिसमें आर्यन खान और मामले के सह-आरोपियों अरबाज मर्चेंट तथा मुनमुन धमेचा पर 14 शर्तें लगाई गई हैं। तीनों को एक-एक लाख रुपये के मुचलके और इतनी ही राश की दो जमानत पर रिहाई का आदेश दिया गया है।
दिवाली के लिए उच्च न्यायालय में दो सप्ताह का अवकाश शुरू होने से एक दिन पहले तीनों को राहत मिली है।
उच्च न्यायालय द्वारा तय शर्तों के अनुसार तीनों को विशेष एनडीपीएस अदालत में अपने पासपोर्ट जमा करने होंगे और वे विशेष अदालत से अनुमति लिये बिना भारत छोड़कर नहीं जाएंगे। उन्हें हर शुक्रवार को एनसीबी कार्यालय में पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 2 बजे के बीच मौजूदगी दर्ज कराने आना होगा।
न्यायाधीश कारणों के साथ विस्तृत जमानत आदेश अगले सप्ताह सुनाएंगे।