संभल (उप्र): चार अप्रैल (ए) संभल की एक अदालत ने शुक्रवार को शाही जामा मस्जिद की इंतजामिया कमेटी के सदर (अध्यक्ष) जफर अली की जमानत याचिका खारिज कर दी।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) हरिओम प्रकाश सैनी ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि अपर जिला सत्र न्यायाधीश (एडीजे)-द्वितीय निर्भय नारायण राय की अदालत ने अली की जमानत खारिज कर दी।