सुप्रीम कोर्ट ने डीएनडी टोल वसूली का अनुबंध समाप्त किया

राष्ट्रीय
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नयी दिल्ली: 20 दिसंबर (ए) उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि जनहित में बनाई गई सरकारी नीतियों से वास्तव में लोगों की सेवा होनी चाहिए न कि केवल निजी संस्थाओं को समृद्ध किया जाना चाहिए। न्यायालय ने डीएनडी फ्लाईवे पर टोल वसूलने के लिए एक निजी कंपनी को दिए गए अनुबंध को रद्द करते हुए यह बात कही।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां ने दक्षिण दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाले दिल्ली-नोएडा-डायरेक्ट (डीएनडी) फ्लाईवे पर रोजाना लाखों यात्रियों से टोल वसूलने के लिए एक निजी फर्म को दिए गए अनुबंध को रद्द कर दिया।