Site icon Asian News Service

सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि से हलफनामा दाखिल कर बताने को कहा कि क्या 14 उत्पादों के विज्ञापन हटा लिए गए

Spread the love

नयी दिल्ली: नौ जुलाई (ए) उच्चतम न्यायालय ने योगगुरु रामदेव के पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को मंगलवार को एक हलफनामा दाखिल करने को कहा, जिसमें यह बताया जाए कि उन 14 उत्पादों के विज्ञापन वापस लिए गए हैं या नहीं, जिनके विनिर्माण लाइसेंस शुरू में निलंबित किए गए थे और बाद में बहाल कर दिए गए।

उत्तराखंड राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने 15 अप्रैल को एक आदेश जारी कर पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड और दिव्य फार्मेसी के 14 उत्पादों के विनिर्माण लाइसेंस निलंबित कर दिए थे।

Exit mobile version