कुशीनगर,02 फरवरी ए। उत्तर प्रदेश में कुशीनगर जिले के विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) एक्ट अमित कुमार तिवारी ने तरयासुजान थाना क्षेत्र के एक गांव में छह साल पूर्व नाबालिग छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में दोषी पाए जाने पर प्रधानाचार्य को 14 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर 20 हजार रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया है।
