यूपी की सड़कों पर थूका तो लगेगा जुर्माना,आदेश जारी

उत्तर प्रदेश लखनऊ
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लखनऊ, 20 अप्रैल (ए)। यूपी में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को काबू करने के लिए प्रदेश सरकार रोजाना नए कदम उठा रही है। इस क्रम में मंगलवार को योगी सरकार ने नया आदेश जारी किया है जिसके तहत सार्वजनिक स्थान पर यदि कोई थूकता हुआ पाया गया तो उससे 500 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। इसके साथ ही योगी सरकार ने महामारी अधिनियम 2020 में आठवां संशोधन करके जुर्माने की राशि बढ़ाई है। कोरोना महामारी अधिनियम 2020 में नए संशोधन के तहत अब बिना मुंह ढंके घर से निकले तो जुर्माना लगाया जाएगा। बिना मास्क या गमछा लगाए घर से निकलने पर 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा। यही गलती दोबारा दोहराने पर जुर्माने की राशि 10 गुना तक अदा करनी पड़ेगी।