लखनऊ, 01 मई (ए)। उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्देश जारी किए हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना से मृतक व्यक्तियों की अंत्येष्टि के लिए मृतक के परिवार के सदस्य को पांच हजार रुपए का भुगतान किया जाए। अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने सभी जिलाधिकारियों एवं जिला पंचायत राज अधिकारियोंको पत्र भेजा है।
उन्होंने कहा है कि ग्राम पंचायतों में यह व्यवस्था की जाएगी। सामान्य रूप से मृत व्यक्तियों का जिस स्थान पर अंत्येष्टि स्थल है उससे कुछ दूरी पर ही कोरोना से मृत व्यक्तियों की अंत्येष्टि का स्थान चिन्हित किया जाए । कोविड प्रोटोकॉल के तहत ही ऐसे व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया जाए। कहा कि अंतिम क्रिया के लिए ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों को पांच हजार रुपए की धनराशि प्रदान की जाए । यदि परिवार जन अंतिम संस्कार में सहयोग न कर पा रहे हों तो ग्राम पंचायत पांच हजार की धनराशि का उपयोग कर ऐसे व्यक्ति का अंतिम संस्कार करे।
अपर मुख्य सचिव ने साफ कहा है कि कोरोना से हुई मौत पर व्यक्ति का अंतिम संस्कार आर्थिक कारणों से किसी भी दशा में प्रभावित न हो।