नयी दिल्ली, 12 मई ए) केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने एक क्रूज पोत से प्रतिबंधित मादक पदार्थ जब्त किये जाने के मामले में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को नहीं फंसाने के लिए 25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। .
उन्होंने कहा कि आर्यन खान को दो अक्टूबर, 2021 को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था।.
एनसीबी ने इस मामले में आरोप पत्र दायर किया था और आर्यन खान को ‘क्लीन चिट’ दे दी थी। एनसीबी द्वारा गठित एक विशेष जांच दल (एसआईटी) ने दावा किया था कि वानखेड़े के नेतृत्व वाली जांच में चूक हुई थी।
उन्होंने कहा कि मुंबई, दिल्ली, रांची और कानपुर में 29 स्थानों पर तलाशी ली गई।
अधिकारियों ने बताया कि आरोप है कि आईआरएस अधिकारी वानखेड़े और अन्य ने आर्यन खान को मादक पदार्थ मामले में फंसाने के लिए 25 करोड़ रुपये की कथित तौर पर मांग की थी।
अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई को जानकारी मिली कि अधिकारी और उनके साथी ने 50 लाख रुपये अग्रिम के तौर पर कथित तौर पर लिये थे।
वानखेड़े आर्यन खान की गिरफ्तारी के समय मुंबई में एनसीबी के प्रमुख थे। उन्हें पिछले साल मई में चेन्नई में करदाता सेवा महानिदेशालय में स्थानांतरित कर दिया गया था।
एनसीबी ने इस मामले में आरोप पत्र दायर किया था और आर्यन खान को ‘क्लीन चिट’ दे दी थी। एनसीबी द्वारा गठित एक विशेष जांच दल (एसआईटी) ने दावा किया था कि वानखेड़े के नेतृत्व वाली जांच में चूक हुई थी।
उन्होंने कहा कि मुंबई, दिल्ली, रांची और कानपुर में 29 स्थानों पर तलाशी ली गई।
अधिकारियों ने बताया कि आरोप है कि आईआरएस अधिकारी वानखेड़े और अन्य ने आर्यन खान को मादक पदार्थ मामले में फंसाने के लिए 25 करोड़ रुपये की कथित तौर पर मांग की थी।
अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई को जानकारी मिली कि अधिकारी और उनके साथी ने 50 लाख रुपये अग्रिम के तौर पर कथित तौर पर लिये थे।
वानखेड़े आर्यन खान की गिरफ्तारी के समय मुंबई में एनसीबी के प्रमुख थे। उन्हें पिछले साल मई में चेन्नई में करदाता सेवा महानिदेशालय में स्थानांतरित कर दिया गया था।