गोपेश्वर, 25 जून (ए) उत्तराखंड के गोपेश्वर की एक अदालत ने एक व्यक्ति को नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में शनिवार को 11 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।.
जिला एवं सत्र न्यायाधीश धनंजय चतुर्वेदी ने दोषी व्यक्ति सुभाष सिंह रावत पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।.विशेष लोक अभियोजक मोहन पंत ने कहा कि सुभाष को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की धारा चार के तहत दोषी ठहराया गया था। अदालत ने जिला मजिस्ट्रेट को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि दुष्कर्म पीड़िता को एक महीने के भीतर पांच लाख रुपये का भुगतान किया जाए।नाबालिग लड़की से दुष्कर्म की घटना 2019 में चमोली जिले के पोखरी क्षेत्र में हुई थी।