नूंह (हरियाणा), 30 सितंबर (ए) हरियाणा में नूंह हिंसा के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए कांग्रेस विधायक मम्मन खान को शनिवार को यहां की एक अदालत ने दो मामलों में जमानत दे दी। पुलिस ने यह जानकारी दी।.
खान हालांकि जेल में ही रहेंगे क्योंकि उन्हें नूंह हिंसा से संबंधित दो अन्य मामलों में अभी तक जमानत नहीं मिली है।.पुलिस ने बताया कि अदालत ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई की अगली तारीख तीन अक्टूबर तय की है।
इससे पहले दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप दुग्गल ने फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस विधायक की जमानत याचिका पर अपना आदेश शाम चार बजे तक के लिए सुरक्षित रख लिया था।
खान के वकील ताहिर हुसैन देवला ने बताया, ‘‘अदालत के फैसले में कांग्रेस नेता को प्राथमिकी संख्याओं 149, 150 में जमानत दे दी गई, लेकिन नगीना थाने में दर्ज प्राथमिकी संख्याओं 137, 148 में खान को अभी तक जमानत नहीं मिली है।’’
उन्होंने कहा, ‘‘इसके कारण उन्हें अभी जेल में ही रहना होगा और जमानत पर अगली सुनवाई तीन अक्टूबर को तय की गई है।’’
खान को 15 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था।
उनके वकील ने दलील दी कि विशेष जांच दल (एसआईटी) के आरोप बेबुनियाद हैं और उन्हें जमानत दी जानी चाहिए।
वहीं, अभियोजन पक्ष के वकील सुरेंद्र कुमार ने कहा कि जांच के दौरान विधायक के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले हैं।
कुमार ने आरोप लगाया कि रिमांड अवधि के दौरान भी आरोपी ने जांच में सहयोग नहीं किया।
नूंह में विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के नेतृत्व में 31 जुलाई को निकाली गई जलाभिषेक यात्रा पर भीड़ ने हमला कर दिया था। इस घटना और इसके बाद हुई सांप्रदायिक हिंसा में छह लोगों की मौत हो गई थी। गुरुग्राम से सटी एक मस्जिद पर हुए हमले में एक इमाम की मौत हो गई थी।