जींद-आगरा: नौ अगस्त (ए) उत्तर प्रदेश के आगरा में एक अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष कारावास और 22 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अधिकारियों ने बताया कि जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास में बिताने होंगे।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. चंद्रहास की अदालत ने 21 जून 2023 को 14 वर्षीय नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में दोषी को यह सजा सुनाई