उच्चतम न्यायालय वैवाहिक बलात्कार मामले की सुनवाई बृहस्पतिवार से शुरू करेगा

राष्ट्रीय
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नयी दिल्ली: 16 अक्टूबर (ए) उच्चतम न्यायालय बृहस्पतिवार को इस प्रश्न से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई शुरू करेगा कि क्या किसी व्यक्ति को अपनी पत्नी, जो नाबालिग नहीं है, को उसके साथ यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर करने पर कानूनी संरक्षण मिलना जारी रहना चाहिए।

प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला एवं न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने बुधवार को कहा कि वह बृहस्पतिवार को याचिकाओं पर सुनवाई शुरू करेगी।