महिलाओं की भलाई के लिए कानून में सख्त प्रावधान, विवाह कोई व्यवसाय नहीं: उच्चतम न्यायालय राष्ट्रीय December 19, 2024December 19, 2024Asia News ServiceSpread the loveनयी दिल्ली: 19 दिसंबर (ए) उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि कानून के सख्त प्रावधान महिलाओं की भलाई के लिए हैं न कि उनके पतियों को ‘दंडित करने, धमकाने, उन पर हावी होने या उनसे जबरन वसूली करने’ के लिए।