महाकुंभ: भगदड़ के लिए जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई का अनुरोध करते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर

राष्ट्रीय
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प्रयागराज: 11 फरवरी (ए) महाकुंभ मेले में इसी साल 29 जनवरी को हुई भगदड़ के संबंध में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक और जनहित याचिका दायर की गई है जिसमें इस घटना के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई का अनुरोध किया गया है।

अधिवक्ता विशाल तिवारी द्वारा दायर इस याचिका में उत्तर प्रदेश सरकार को इस घटना पर एक समग्र स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने और भगदड़ में हुई मौत की संख्या जारी करने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया है।

उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री में दायर इस याचिका पर जल्द ही सुनवाई किए जाने की संभावना है।

याचिकाकर्ता ने अपनी जनहित याचिका में भारी भीड़ में इस तरह की दुखद घटनाओं को रोकने के लिए दिशानिर्देश बनाने और उसे लागू करने के लिए उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति गठित किए जाने का भी अनुरोध किया है।

इसके अलावा, इसमें केंद्र सरकार को महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए सभी राज्यों के साथ मिलकर समन्वय स्थापित करने का निर्देश देने का भी अदालत से अनुरोध किया गया है।

याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि यह सभी राज्यों की सामूहिक जिम्मेदारी है कि वे महाकुंभ में आ रहे अपने-अपने लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करें और सभी राज्यों को उचित व्यवस्था, चिकित्सा सुविधा, परिवहन और अन्य सुविधाओं के लिए आगे आना होगा।

भगदड़ की घटना के बाद लापता हुए लोगों का विवरण एकत्रित करने के लिए एक न्यायिक निगरानी समिति का गठन करने का अनुरोध करते हुए पहले ही एक जनहित याचिका इलाहाबाद उच्च न्यायालय में लंबित है।