बलिया (उप्र) 21 जुलाई (ए) बलिया जिले की एक अदालत ने करीब तीन वर्ष पहले नौ वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार करने के जुर्म में 28 वर्षीय युवक को 25 साल के कारावास की सजा सुनाई है।
बलिया के पुलिस अधीक्षक (एसपी) देव रंजन वर्मा ने रविवार को बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश प्रथमकांत की अदालत ने शनिवार को मामले की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपी शनि राजभर को दोषी करार देते हुए 25 वर्ष के कारावास की सज़ा सुनाई और उसपर 36 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।अभियोजन पक्ष के अनुसार, जिले के उभांव थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली नौ वर्षीय बच्ची के साथ इसी थाना क्षेत्र के पशुहारी गांव के निवासी शनि राजभर (28) ने 31 मई 2021 को उसके घर में उसके साथ बलात्कार किया था।