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एअर इंडिया ने एक यात्री के सहयात्री पर पेशाब करने के मामले में डीजीसीए को जवाब भेजा

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नयी दिल्ली, पांच जनवरी (ए) टाटा समूह के स्वामित्व वाली विमानन कंपनी एअर इंडिया ने बृहस्पतिवार को नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) को बताया कि नवंबर में उसकी न्यूयॉर्क-दिल्ली उड़ान में मुंबई के एक कारोबारी द्वारा महिला सहयात्री पर कथित तौर पर पेशाब किए जाने के मामले में इसलिए शिकायत नहीं की गई थी क्योंकि ऐसा लगा था कि दोनों पक्षों के बीच सुलह समझौता हो गया और महिला ने कार्रवाई के लिए अपना प्रारंभिक अनुरोध वापस ले लिया था।.

सूत्रों ने बताया कि एअर इंडिया ने चार जनवरी के नोटिस पर बृहस्पतिवार को डीजीसीए को जवाब भेजा। इसमें 26 नवंबर, 2022 को एअर इंडिया की उड़ान संख्या 102 में हुई घटना के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई है।.मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने कहा कि एयर इंडिया ने गुरुवार को डीजीसीए के 4 जनवरी के नोटिस का जवाब भेजा, जिसमें 26 नवंबर, 2022 की एआई 102 उड़ान में हुई घटना का विवरण दिया गया है। बयान में कहा गया है कि बिजनेस क्लास के अज्ञात आरोपी को एयर इंडिया की आंतरिक समिति की रिपोर्ट आने तक 30 दिनों के लिए उड़ान भरने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सूत्रों ने एयर इंडिया के जवाब के हवाले से बताया कि समिति ने आवश्यक दस्तावेज हासिल कर लिए हैं और पहली सुनवाई की है। उधर, दिल्ली के पालम पुलिस स्टेशन ने भी मामला दर्ज कर लिया है, जबकि पीड़ित यात्री को फ्लाइट का किराया वापस कर दिया गया है।एयर इंडिया ने डीजीसीए को बताया कि उसके चालक दल के सदस्यों को 26 नवंबर, 2022 को एआई 102 में सवार एक महिला यात्री से शिकायत मिली थी कि एक पुरुष सह-यात्री ने सीट के पास पेशाब कर उसके कपड़े और बैग गंदे कर दिए थे।   चालक दल ने महिला यात्री को उसी श्रेणी में एक अलग सीट पर बैठाया और सूखे कपड़े और चप्पलों का एक सेट प्रदान किया।    महिला यात्री ने शुरू में अनुरोध किया कि विमान की लैंडिंग के बाद दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हालांकि बाद में उन्होंने अपना अनुरोध वापस ले लिया क्योंकि संभवतः दोनों पक्षों ने आपस मे मामला सुलझा लिया था।

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